शनिवार, 5 जून 2010

सर्विस सेन्टरों पर वाहन धुलाई पर प्रतिबंध: एन.बी.एस. राजपूत

सर्विस सेन्टरों पर वाहन धुलाई पर प्रतिबंध: एन.बी.एस. राजपूत

ग्वालियर दिनांक 04 जून 2010-  निगमायुक्त एन.बी.एस. राजपूत द्वारा ग्वालियर शहर में सर्विस सेन्टरों पर वाहन धुलाई का कार्य आगामी 15 जुलाई तक के लिये प्रतिबंधित किया है। उक्त प्रतिबंध कलैक्टर ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा ग्वालियर शहर को पेयजल परीरक्षण अधिनियम के तहत जल अभावग्रस्त घोषित किये जाने के कारण लगाया गया है। निगमायुक्त द्वारा पीएचई विभाग के समस्त सहायकयंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि ग्रीष्म काल में पेयजल की उपलब्धता को निरंतर बनाये रखने के लिये सभी सर्विस सेन्टर मालिकों को यह निर्देशित करें कि वे आगामी 15 जुलाई तक अपने सर्विस सेन्टर में वाहन धुलाई का काम संचालन करना बंद कर दें ताकि नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके।

       निगमायुक्त द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी सर्विस सेन्टर पर वाहन धुलाई होती हुई पायी जाती है कि उसके नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जावेगी।

 

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