जिला न्यायालय में स्थाई लोक अदालत 8 अगस्त को
ग्वालियर 6 अगस्त 08। लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय परिसर में 8 अगस्त को स्थाई लोक अदालत आयोजित होगी । जिला न्यायाधीश श्री एल.एच. थदानी के मार्गदर्शन में आयोजित होने जा रही इस लोक अदालत में लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा, जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं । इस स्थाई लोक अदालत के लिए चार खंडपीठ गठित की गई हैं ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं के प्रकरणों में डाकतार, टेलीफोन, मोबाईल, वायु व सड़क मार्ग से यात्रा एवं माल ढुलाई, विद्युत प्रकाश, जल प्रदाय, स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल आदि से संबंधित प्रकरण शामिल किये जाते हैं । उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय में गत 29 जून से लोक उपयोगी सेवाओं के प्रकरणों के निराकरण के लिए स्थाई लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है । जिला विधिक सहायता अधिकारी के अनुसार हर माह के प्रत्येक शुक्रवार को यह स्थाई लोक अदालत आयोजित होती है । इनके अलावा प्रत्येक शुक्रवार सहित माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को स्थाई लोक अदालतें आयोजित होती हैं, जिनमें दीवानी, फौजदारी, मोटर यान दुर्घटना क्लेम आदि प्रकरणों का निराकरण किया जाता है । पक्षकारों से स्थाई लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है।
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