संशोधित निर्देशों से लाड़ली लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा
ग्वालियर 11 अप्रैल 08 । सामाजिक सोच में रचनात्मक बदलाव लाने वाली लाड़ली लक्ष्मी योजना का दायरा विस्तृत करते हुये मध्यप्रदेश शासन ने संशोधित निर्देश जारी किये हैं । अब इन संशोधनों के फलस्वरूप प्रथम संतान बालिका होने पर परिवार नियोजन की शर्त के बगैर लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जायेगा परंतु दूसरे प्रवस पर परिवार नियोजन की अनिवार्यता की शर्त को यथावत रखा गया है । इसी प्रकार जिस परिवार ने किसी बालिका को वैधानिक रूप से दत्तक लिया है तो उसे प्रथम बालिका मानते हुये लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जायेगा । साथ ही दूसरे प्रसव में जुड़वां बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकेगा । इसके अलावा जिस परिवार में दो संतोने हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है ऐसे परिवार के लिये अनिवार्य परिवार नियोजन वाली शर्त लागू नहीं होगी किंतु इसके लिये पति अथवा पत्नी की मृत्यु का प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा । जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला ग्वालियर ने इन संशोधनों की जानकारी मैदानी अमले तक पहुंचाते हुये उन्हें जहां पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ आश्वस्त करने हेतु 15 मई 08 तक निर्धारित प्रपत्र भरवाकर भेजने की हिदायत दी है वहीं योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की भी हिदायत दी है ।
उल्लेखनीय है कि सदियों से चली आ रही रूढ़ियां कैसे बदलती हैं इसका ज्वलन्त उदाहरण बन चुकी है मध्यप्रदेश शासन की लाड़ली लक्ष्मी योजना । इस योजना से अब समाज में लड़कियों के जन्म से प्रति नकारात्मक सोच बदलने लगी है । पुत्री जन्म से परिवार में खुशियों का आगाज हो रहा है । साथ ही दो लड़कियों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवारों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना से लिंगानुपात की बढ़ती असमानता पर अंकुश लगने लगा है ।
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