संक्रामक रोगों की रोकथाम व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
ग्वालियर 26 अप्रैल 08 । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव ने जिले में संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में बासी मिठाईयां व नमकीन वस्तुओं, सडे गले फलों व सब्जियों, मांस, मछली व अण्डों की बिक्री निशिध्द कर दी है । साथ ही मिठाईयां, नमकीन, फल-सब्जी, दूध, दही, उबली चाय, कॉफी, शरबत, मांस, मछली, अण्डे, कुल्फी, आइसक्रीम आदि खाद्य पदार्थ व वर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थों को खुलें में रखकर विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इन पदार्थों को जालीदार ढक्कनों से ढककर रखना होगा, ताकि वह मक्खी, मच्छर आदि से दूषित न हों ।
प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर दूषित एवं अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण, उन्हें हटाने व नष्ट करने की कार्रवाई की जा सकेगी । जिला दण्डाधिकारी ने अधिसूचित क्षेत्र में उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने के लिये विभिन्न अधिकारियों को प्राधिकृत किया है । उन्होंने जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, शासकीय चिकित्सक व सहायक चिकित्साधिकारी, शासकीय वैद्य व आयुर्वेदिक औषधालय, प्रधान आरक्षक व उससे ऊपर के आरक्षी पदाधिकारी, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरनिगम के स्वास्थ्य निरीक्षक व स्वास्थ्य अधिकारी को इस कार्य के लिये अधिकृत किया है ।
उक्त पदाधिकारियों को अधिसूचित क्षेत्र में किन्ही भी नाला, नालियों, पानी के गड्डे, मलकुण्डों, संडासों अथवा किसी अन्य प्रकार की गंदगी को हटाने तथा क्षेत्र को कीटाणु मुक्त कर स्वच्छ रखने के आदेश दे सकेंगे ।
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