राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दो अपराधी निरूध्द
ग्वालियर 11 अप्रैल 08 । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दो अपराधियों को निरूध्द करने के आदेश जारी किये हैं । जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पप्पू उर्फ दशरथ पुत्र उदाराम कोली निवासी नदी पार टाल मुरार तथा असलम पुत्र कामू मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला ईदगाह थाना माधौगंज को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत निरूध्द करने की कार्रवाई की गई है ।
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