शुक्रवार, 29 अगस्त 2008

भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिग आधारित गर्भपात: पुख्ता सूचना देने वाले को मिलेगा एक लाख रूपये का ईनाम

भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिग आधारित गर्भपात: पुख्ता सूचना देने वाले को मिलेगा एक लाख रूपये का ईनाम

ग्वालियर 28 अगस्त 08भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात की पुख्ता सूचना देने वाले को एक लाख रूपये का ईनाम मिलेगा । राज्य शासन ने इस संबंध में हाल ही में विस्तृत आदेश भी जारी कर दिये हैं । साथ ही ग्वालियर जिले में भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात को रोकने के लिये सख्त कदम उठाये जावेंगे तथा सम्प्रेषण माध्यमों के सहयोग से जन प्रचार अभियान भी चलाया जावेगा । यह निर्णय आज यहां अपर कलेक्टर श्री आर के जैन की अध्यक्षता में संपन्न पी.एन.डी.टी. एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया । बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अर्चना शिंगवेकर, सिविल सर्जन डा. कल्पना जैन, पार्षद द्वय डा. रेखा शेटे एवं श्रीमती मधु भारद्वाज, समाज सेवी श्रीमती उमा शर्मा, चिकित्सा महाविद्यालय के रेडियोलॉजिस्ट डा. जगदीश सिकरवार, नोडल अधिकारी डा. भदकारिया, डी.पी.ओ श्री भगवत सहाय श्रीवास्तव तथा संयुक्त संचालक जनसंपर्क भी उपस्थित थे ।

       बैठक में समिति ने निकट भविष्य में जिले के सभी अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सकों की बैठक आहूत कर उन्हें नियम एवं प्रक्रिया से अवगत कराते हुये भ्रूण लिंग परीक्षण न करने हेतु ताकीद करने का निर्णय लिया। साथ ही बैठक में समय-समय पर अल्ट्रासाउंड करने वालों की जांच, सदिग्ध प्रकरणों की सूक्ष्म जांच और आवश्यक होने पर स्ंटिग आपरेशन करने पर भी बल दिया गया । समिति जल्द ही प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण माध्यम तथा समाजसेवी संगठनों को जोड़कर इस पुनीत कार्य में उनका सहयोग अर्जित करेगी ताकि समाज को लिंगानुपात की विषमता के खतरे से बचाया जा सके ।

       भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात की सूचना देने वाले व्यक्ति को मिलने वाले पुरस्कार की जानकारी देते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अर्चना शिंगवेकर ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996 से पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट लागू किया गया है । पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक्ट का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की सूचना देने वाले सूचनाकर्ता को वर्तमान में 10 हजार रूपये पुरस्कार पाने की पात्रता है । निरंतर गिरते हुये लिंगानुपात को देखते हुये तथा इस योजना को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नियम का उल्लंघन करने की सूचना देने वाले को प्रथम चरण में 50 हजार रूपये तथा दोषी व्यक्ति के विरूध्द दंडात्मक कार्यवाही होने की दिशा में द्वितीय चरण में 50 हजार रूपये इस प्रकार कुल एक लाख रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है । पुरस्कार प्राप्त करने हेतु शिकायतकर्ता को आवश्यक साक्ष्य भी उपलब्ध कराने होंगे । इस हेतु किये गये स्ंटिग आपरेशन को भी योजना के अन्तर्गत प्रभावी साक्ष्य के रूप में मान्य किया गया है साथ ही इसे प्रोत्साहित भी किया गया है ।

 

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