गुरुवार, 14 जनवरी 2010

मतदान के दो दिन पूर्व दोपहर 3 बजे से बंद होगा मदिरा का क्रय-विक्रय

मतदान के दो दिन पूर्व दोपहर 3 बजे से बंद होगा मदिरा का क्रय-विक्रय

ग्वालियर 12 जनवरी 10। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश  आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान के संबंधित क्षेत्र की देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखे जाने एवं संबंधित क्षेत्र में मदिरा का क्रय विक्रय प्रतिबंधित कर शुष्क दिवस घोषित किया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश ग्वालियर जिले में चार जनपद पंचायतों के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के आम निर्वाचन 2009-10 को संपन्न कराये जानें के लिये कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

      आदेश के तहत विकासखण्ड डबरा में 18 जनवरी को मतदान होगा, इस संबंधित पंचायत क्षेत्र की भौगौलिक सीमा की परिधि में आने वाली समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें 16 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 18 जनवरी को मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी।

      इसी प्रकार विकासखण्ड भितरवार में 21 जनवरी को मतदान होगा, इस संबंधित पंचायत क्षेत्र की भौगौलिक सीमा की परिधि में आने वाली समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें 19 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 21 जनवरी को मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी।

      विकासखण्ड मुरार और घाटीगांव (बरई) में 24 जनवरी को मतदान होगा इन दोनों संबंधित पंचायत क्षेत्रों की भौगौलिक सीमा की परिधि में आने वाली समस्त देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें 22 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 24 जनवरी को मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी। नियत अवधि में संबंधित क्षेत्रों में मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

 

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