राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अपराधी निरूध्द
ग्वालियर 22 जनवरी 10। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा भारत लोधी पुत्र राजहंस लोधी निवासी ग्राम जलालपुर थाना पुरानी छावनी को निरूध्द करने का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई अपराधी भारत लोधी को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें