शनिवार, 23 जनवरी 2010

डॉक्टर वकीलों को भी व्यावसायिक कनेक्शन अनिवार्य विद्युत कनेक्शन का भी नामांतरण कराना होगा

डॉक्टर वकीलों को भी व्यावसायिक कनेक्शन अनिवार्य विद्युत कनेक्शन का भी नामांतरण कराना होगा

ग्वालियर 21 जनवरी 10। घरेलू विद्युत कनेक्शन से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के विरूध्द अभियान चलाया जायेगा। इसके तहत अब डॉक्टर्स, एडव्होकेट, कन्सलटेंसी, चार्टर एकांउटेंटस का व्यवसाय करने वालों को भी व्यावसायिक कनेक्शन लिया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही मृत हो चुके विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शनों का नामांतरण उनके वारिसों के नाम भी किया जायेगा।

      मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि राजस्व वृध्दि और 33/11 केवी. वितरण उपकेन्द्रों तथा 33 केवी. और 11 केवी. लाइनो के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाये। ऐसे उपभोक्ता जो घरेलू विद्युत कनेक्शन से गैर घरेलू (डॉक्टर्स, वकील, कन्सलटेंसी एवं चार्टर एकाउंटेंट) दुकान या व्यवसाय में विद्युत का उपयोग कर रहे हैं वे नया गैर घरेलू कनेक्शन लेकर ही विद्युत का उपभोग करें। कंपनी ने कहा है कि स्वीकृत प्रयोजन के अनुसार ही विद्युत का उपभोग किया जाना चाहिये। स्वीकृत प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन में विद्युत उपभोग पाये जाने पर पूरक (दण्डात्मक) बिलिंग की जायेगी एवं विद्युत विच्छेदन भी किया जा सकता है।

      मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि जिन विद्युत कनेक्शनधारियों की मृत्यु हो चुकी है, उस कनेक्शन का परिवार के सदस्य के नाम पर नामांतरण कराया जाना सुनिश्चित करना है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि कनेक्शनधारी का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कार्यालय आकर नया अनुबंध करें। कंपनी ने कहा है कि गैर घरेलू उपभोक्ता जिनका उपभोग स्वीकृत भार से  अधिक हो रहा है ऐसे उपभोक्ता अपने भार का स्वनिर्धारण कर तुरंत भार वृध्दि कराकर नया अनुबंध करावें अन्यथा अधिक भार  पाये जाने पर  जुर्माना और कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही की जा सकती है।

      बिजली उपभोक्ताओं से कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं का संयोजित भार 3000 वाट से अधिक है एवं वे सिंगल फेस पर विद्युत उपभोग  कर रहे हैं वे अपना कनेक्शन थ्री फेस में परिवर्तित कराकर अनुबंध करें अन्यथा पेनल बिलिंग होने की दशा में संबंधित उपभोक्ता जिम्मेदार होगा।

      कपंनी ने बताया है कि नियमित देयक भुगतान के अलावा सतर्कता चेकिंग/ आडिट रिकव्हरी एवं अन्य किसी भी प्रकार की बकाया राशि परिसर (जहां पर उपभोक्ता का निवास है) पर पाई जाती है तो उक्त परिसर का तत्काल विद्युत विच्छेदन कर दिया जाये। कंपनी ने मैदानी महाप्रबंधकों को किसान महापंचायत योजना में स्वीकृत कार्य वरीयतानुसार पूर्ण कराये जाने के भी निर्देश दिये हैं। कंपनी ने मैदानी महाप्रबंधकों और  प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि  वे वितरण केन्द्रों का निरीक्षण करें तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय पालन पर सतत् निगाह रखें।

 

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