जुलूस की पूर्वानुमति थाने से लेना अनिवार्य
ग्वालियर 06 जनवरी 10। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने पंचायत निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये निर्देश दिये हैं कि चुनाव प्रचार हेतु जुलूस, मोटर सायकल रैली निकालने से पूर्व संबंधित क्षेत्र के थाने से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगी।
उन्होंने कहा कि जुलूस या मोटर साइकिल जुलूस का आयोजन करने वाले अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। अभ्यर्थियों को जुलूस के लिये क्षेत्रीय थाना से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। आयोजक जुलूस को प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस का इंतजाम ऐसे किया जाये कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पनन किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस लंबा हो तो लंबाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिये। जुलूस सड़क की बांयी ओर रखा जाना चाहिये और डयूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में, जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो,उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियंत्रण करना चाहिये। किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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