बारात में डी जे. व ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णत: प्रतिबंध आयोजन स्थल पर 35 प्रतिशत एरिया में पार्किंग आवश्यक
मुख्य बिन्दु
· प्रवेश द्वार और पार्किंग द्वार अलग-अलग
· पार्किंग स्थल के लिये साइन बोर्ड।
· साइन बोर्ड दृष्टिगोचर स्थल पर
· सार्वजनिक स्थल व मार्ग पर पार्किंग प्रतिबंधित।
· स्वयं के खर्च पर गार्ड रखने के निर्देश।
· बारात का स्वागत परिसर के अन्दर।
· आयोजन स्थल पर डी जे. एवं ध्वनि
विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10.30 बजे तक
· चल समारोह के दौरान आतिशबाजी व
फटाखों पर पूर्णत: प्रतिबंध
· अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित
· शांति जोन में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णत: प्रतिबंधित
ग्वालियर 23 मई 10। माननीय म प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेशों के परिपालन में जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री आकाश त्रिपाठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा के अन्तर्गत समस्त मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटल के लिये वृहत्तर नगर निगम ग्वालियर सीमा क्षेत्र में एक एकजाई आदेश जारी किया है।
आदेशानुसार सभी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटल आदि में कुल क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत एरिया पार्किंग के लिये रखा जाना आवश्यक होगा। जहां यह सुविधा नहीं होगी वहां विवाह समारोह आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। ऐसी समस्त धर्मशालायें जिनमें 35 प्रतिशत पार्किंग एरिया की सुविधा नहीं है वह इस आशय की अन्डर टेकिंग दिये जाने के उपरांत विवाह समारोह आदि आयोजित कर सकते हैं कि वह विवाह एवं अन्य आयोजन के दौरान ऐसा व्यवधान या कृत्य नहीं करेंगे जिससे कि यातायात में व्यवधान या जाम की स्थिति निर्मित हो और आम जनता को असुविधा हो। साथ ही वहां के रहवासियों को कोई ध्वनि प्रदूषण न हो।
प्रत्येक आयोजन स्थल पर प्रवेश द्वार और पार्किंग द्वार अलग-अलग बनाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। साथ ही पार्किंग स्थल को दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाये जाने के निर्देश भी जारी किये गये हैं। यह सूचना पटल सहज दृष्टिगोचर स्थल पर लगाने के निर्देश है। आयोजन स्थल के बाहर सार्वजनिक स्थल व मार्ग पर पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा स्वयं के खर्चे पर पर्याप्त संख्या में गार्ड रखे जाने के भी निर्देश दिये गये हैं, जिससे ट्रेफिफ व्यवधान उत्पन्न न हो।
आदेश में यह भी यह भी उल्लेख है कि समारोह के दौरान बारात आदि के स्वागत का स्थान परिसर के अन्दर ही नियत हो। किसी भी विवाह समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान डी जे. सेट्स एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10.30 बजे के बाद प्रतिबंधित किया गया है। बारात में डी जे. सेट्स एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग और किसी भी चल समारोह के दौरान आतिशबाजी व फटाखों का प्रयोग पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है।
आयोजन स्थलों के कार्यक्रमों एवं चल समारोह के दौरान ऐसा कोई भी कृत्य भी प्रतिबंधित किया गया है जिससे ट्रेफिक में व्यवधान या जाम की स्थिति निर्मित हो और आम जनता को असुविधा या वहां के रहवासियों को ध्वनि प्रदूषण हो। विवाह समारोह के दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना एवं उसका प्रदर्शन करना भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश के तहत शांति जोन जैसे जेए. अस्पताल परिसर, कमलाराजा चिकित्सालय, उच्च न्यायालय भवन परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर आदि क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही शांति जोन के पहुँच मार्ग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण, यातायात में बाधा, शादी, बारातों में बारातियों के बीच सड़क पर नाच-गाने से मार्ग में अवरोध न होने के लिये पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को भी पृथक से स्पष्ट निर्देश दिये जा रहे हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
उल्लेखनीय है कि शहर में स्थित मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटल, धर्मशालाओं आदि में समुचित पार्किंग परिसर नहीं होने के कारण इन स्थानों पर अक्सर शादी विवाह या अन्य समारोह होने पर उसके आस-पास के बाहरी क्षेत्रों में यातायात के अत्याधिक दवाब के कारण यातायात बाधित होने की स्थिति निर्मित रहती है। इन आयोजनों एवं विवाह समारोह के लिये निकाले जाने वाले चल समारोह बारात में पटाखे व आतिशबाजी चलाये जाने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डी जे. आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। इन ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
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