बुधवार, 5 मई 2010

शासकीय धन का दुरूपयोग करने वाले सरपंच और सचिव के विरूध्द कार्रवाई

शासकीय धन का दुरूपयोग करने वाले सरपंच और सचिव के विरूध्द कार्रवाई

ग्वालियर 04 मई 10। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा शासकीय धन राशि का दुरूपयोग करने वाले सचिव के वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं। कलेक्टर श्री त्रिपाठी द्वारा बरई विकासखण्ड की ग्राम पंचायत शंकरपुर के पंचायत सचिव के सचिवीय अधिकार समाप्त करने तथा सरपंच से राशि वूसली के निर्देश दिये गये हैं।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विनोद शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत शंकरपुर में विधायक मद से कुओं के घाट निर्माण, एस जी आर वाय. 15 प्रतिशत की राशि को नियम विरूध्द वितरण करने तथा मनरेगा के तहत नाला निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत सत्य पाये जाने तथा उक्त अनियमितताओं के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का इरशादखान सचिव ग्राम पंचायत शंकरपुर द्वारा प्रस्तुत उत्तर में आरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उक्त पंचायत सचिव के विरूध्द कार्यवाही करते हुए कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा म प्र. पंचायत राज अधिनियम के तहत सचिवीय अधिकार डी नोटिफाइड करने के आदेश दिये गये हैं। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत शंकरपुर द्वारा मनरेगा के तहत नाला निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने पर निर्माण कार्य के उद्देश्य पूर्ति नहीं होने से अपव्यय हुई राशि वूसली के लिये नियमानुसार कार्यवाही किये के संबंध में सी ई ओ. जनपद पंचायत बरई को निर्देश जारी किये हैं। ग्राम पंचायत शंकरपुर के सचिव का कार्यभार विनीत शर्मा सचिव ग्राम पंचायत थर अपने कार्य के अतिरिक्त संपादित करेंगे।

 

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