लोक अदालत में पीड़ित पक्षकारों को 10 लाख का अतिरिक्त क्षतिधन दिलाया
ग्वालियर, एक, मई 10। म प्र. में उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जा रही लोक अदालतों की श्रंखला में उच्च न्यायालय पीठ ग्वालियर के मीडियेशन हॉल में एक मई 2010 को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में न्यायमूर्ति श्री ए के. श्रीवास्तव, प्रशासनिक न्यायाधिपति तथा श्री एच डी. गुप्ता सीनियर एडवोकेट की पीठ के द्वारा न्यू इंडिया एश्योंरेंस कंपनी से संबंधित मोटर दुर्घटना क्लेम एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया।
प्रिंसीपल रजिस्ट्रार श्री बी डी. राठी ने बताया कि उक्त लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम के 14 एवं सिविल अपील का एक प्रकरण सहित कुल 15 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें पीड़ित पक्षकारों को 10 लाख 2 हजार रूपये की राशि क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई। एक प्रकरण जिसमें कि आवेदक बबलू उर्फ शरीफ ड्रायवर अपने वाहन क्रमांक एम पी. जीरो-7 बी-3501 को चलाता हुआ नरवर जा रहा था कि रात्रि के करीब 9 बजे बुरवल फाटक के पास गायों का झुण्ड अचानक सामने आ गया और उन्हें बचाने के प्रयास में उसका वाहन रोड़ के वांई ओर जाकर पेड़ से टकरा गया, जिससे उसके पैरों में गम्भीर चोटें आईं तथा पैर के चीने का हिस्सा कटकर अलग हो गया। हाईकोर्ट की लोक अदालत ने उसे दिलाये गये क्षतिधन में एक लाख 50 हजार रूपये की वृध्दि की।
इस अवसर पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के मण्डल प्रबंधक श्री जी सी. एस. बजाज, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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