हाथकरघा-कुटीर ग्रामोद्योग की योजनाओं पर 50 प्रतिशत तक अनुदान
ग्वालियर 03 मई 10। हाथकरघा संचालनालय म प्र. द्वारा जिला स्तर पर नवीन योजनायें लागू की गई है। जिनमें हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, उद्यमियों, स्व सहायता समूहों, व्यक्तिगत बुनकरों, अशासकीय संस्थानों के बुनकरों, शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण में 100 प्रतिशत तथा योजना लागत में 50 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है।
उप संचालक जोनल हाथकरघा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथकरघा बुनाई हेतु बुनियादी प्रशिक्षण/ उन्नत प्रशिक्षण (बुनाई, रंगाई, डिजाइन) के लिये निर्धारित मापदण्डों अनुसार 100 प्रतिशत अनुदान सहायता, बुनाई कार्य हेतु करघे एवं सहायक उपकरण हेतु निर्धारित मापदण्डों अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान सहायता, बैंक से कार्यशील पूंजी (साख सीमा) स्वीकृत होने पर मार्जिन मनी के रूप में 33 प्रतिशत अनुदान सहायता, विपणन हेतु विभिन्न मेलों के आयोजन एवं मेलों में भागीदारी हेतु निर्धारित मापदण्डों अनुसार अनुदान सहायता तथा संस्था के कार्य क्षेत्र में जाग्रति/ शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजन हेतु 10 हजार रूपये अनुदान सहायता दी जाती है।
इस योजनान्तर्गत उद्यमी/ औद्यौगिक सहकारी समितियों/ स्व सहायता समूहों को कुटीर उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु निम्न मदों में अनुदान सहायता उपलब्घ कराई जाती है। कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु आवश्यक प्लांट एवं मशीनरी खरीदी पर 50 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये तथा अन्य को 33 प्रतिशत राशि की सहायता दी जाती है। बैंक से कार्यशील पूँजी (साख सीमा) स्वीकृत होने पर मार्जिन मनी के रूप में 33 प्रतिशत सहायता एवं कुटीर उद्योग के विपणन विकास हेतु विभिन्न मेला आयोजनों हेतु जिला पंचायत को अनुदान सहायता उपलब्घ कराई जाती है।
बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना- भारत सरकार द्वारा हाथकरघा बुनकरों, डायर, प्रिंटर, वारपर, वाईन्डर, फिनिशिंग कारीगर, साईजिंग, डॉवी जैकार्ड कटिंग कारीगर को समग्र स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आई सी आई सी आई. लोम्बार्ड बीमा कंपनी के माध्यम से यह योजना लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत बुनकर के परिवार के अधिकतम चार सदस्यों को इलाज हेतु राशि 15 हजार रूपये वार्षिक सीमा तक प्रतिपूर्ति की जावेगी। इस योजनान्तर्गत कुल वार्षिक प्रीमियम 988 रूपये देय है। जिसमें भारत सरकार का अंश 809 रूपये एवं राज्यांश 90 रूपये है तथा बुनकर अंश 90 रूपये है। इस योजनान्तर्गत बीमित बुनकर को स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जावेगा जिससे बुनकर सूचीबध्द अस्पतालों में भर्ती होने पर फ्री इलाज भी करा सकेगा।
महात्मागाँधी बुनकर बीमा योजना- भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का मूल उद्देश्य हाथकरघा बुनकरों की साधारण मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत कुल वार्षिक प्रीमियम 330 रूपये है जिसमें भारत सरकार का अंश 150 रूपये, भारतीय जीवन बीमा निगम का अंश 100 रूपये तथा बुनकर तथा राज्यांश 80 रूपये है। इस योजना में बीमित बुनकर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर डेढ़ लाख रूपये तथा साधारण मृत्यु पर 60 हजार एवं दुर्घटना में नि:शक्तता पर राशि डेढ़ लाख रूपये, आंशिक नि:शक्तता होने पर राशि 75 हजार रूपये की आर्थिक सहायता बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में विशेष लाभ यह है कि कक्षा 9 से 12 वीं के प्रथम दो बच्चों को प्रति तिमाही 300 रूपये छात्रवृत्ति वी पी एल. बुनकर परिवारों को दी जाती है।
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