बुधवार, 5 मई 2010

संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती में लापरवाही

संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती में लापरवाही

तत्कालीन सीईओ. व लिपिक के विरूध्द एफ आई आर. के निर्देश

ग्वालियर 04 मई 10। संविदा शाला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में घालमेल करने के आरोप में कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जनपद पंचायत भितरवार के 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा दो लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के विरूध्द अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर को दिये गये है।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विनोद शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत भितरवार में दर्ज 2006-07 में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती  प्रक्रिया में अनेक प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच कराई गई। जांच के दौरान अभिलेख उपलब्ध होने पर तत्कालीन सी ई ओ. श्री ए पी. प्रजापति एवं वर्तमान सी ई ओ. श्री राजीव मिश्रा, जनपद पंचायत के सहायक वर्ग-3 श्री रमाशंकर माथुर तथा विकासखण्ड शिक्षाअधिकारी कार्यालय के सहायक वर्ग-3 श्री रमेश सिंह चौहान को नोटिस जारी किया गया तथा कमेटी गठित कर जांच कराई गई। जांच समिति को नियुक्ति संबंधी अभिलेख उपलब्घ न होने के कारण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है।

       इस कारण कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन सी ई ओ. श्री ए पी. प्रजापति तथा विकासखण्ड शिक्षाधिकारी के लिपिक श्री रमेश सिंह चौहान के विरूध्द एफ आई आर. दर्ज कराने तथा श्री मिश्रा व श्री रमाशंकर के विरूध्द अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया है।

 

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