श्रमिकों के लिये विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन श्रमिक अपने अधिकारों को जानें
ग्वालियर दो मई 10। मई दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार औद्यौगिक क्षेत्रों तथा श्रमिक बस्तियों में विधिक सेवा सप्ताह के तहत चेतना शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के निर्देशन में आयोजित इन शिविरों में श्रमिकों को श्रम कानूनों के साथ-साथ श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में प्रथम शिविर गत दिवस औद्यौगिक क्षेत्र वाराघाट में एस जी. मोटर्स पर आयोजित किया गया।
इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री आर के. जैन ने कहा कि यदि श्रमिकों अपने अधिकारों को पाना है तो आपको जागरूक होना चाहिये। उठो जागो एवं अपने अधिकारों को जानो। उन्होंने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम की जानकारी दी। सहायक श्रमायुक्त श्री आर एस. यादव द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं उन्होंने औद्यौगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम के प्रावधानों के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2010 से शासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिकों के लिये 3225 प्रतिमाह, अर्धकुशल श्रमिकों के लिये 4125 रूपये प्रति माह एवं कुशल श्रमिकों के लिये 4275 प्रति माह तय की गई है।
विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान द्वारा श्रमिकों को श्रम न्यायालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु या लंबित मामलों में विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया ताकि मुआवजे, वेतन भुगतान आदि के मामलों में श्रमिक पैसे के अभाव में न्याय पाने से बंचित न हो सके। एडवोकेट श्री उपेन्द्र श्रीवास द्वारा श्रमिकों को बोनस भुगतान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि की विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का संचालन श्री अरूण प्रधान एवं आभार प्रदर्शन एजीएम एसजी. मोटर्स श्री वीर सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री एच एस. खिस्ते वरिष्ठ श्रम निरीक्षक, एस जी मोटर्स के प्रशासनिक अधिकारी श्री पी के. राय एवं काफी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे।
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