मंगलवार, 4 मई 2010

क्रेशर आधारित खदानों की रॉयल्टी बुक रोकी

क्रेशर आधारित खदानों की रॉयल्टी बुक रोकी

ब्लास्ंटिग की विधिवत अनुमति के बाद ही मिलेगी अभिवहन पास बुक

 ग्वालियर, 1 मई 10/ खनिज पट्टों के क्षेत्र में ब्लास्ंटिग की अनुमति न होने की वजह से कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले की  क्रेसर आधारित समस्त खदानों की रॉयल्टी बुक पर रोक लगा दी है । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त खदानों के पट्टेधारियों /ठेकेदारों को अब अभिवहन पास बुक जारी करने पर तभी विचार किया जायेगा जब उनके द्वारा ब्लास्ंटिग की अनुमति से संबंधित सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायेंगी ।

       सहायक खनिज अधिकारी श्री गोविन्द शर्मा ने बताया कि लीज पट्टेधारक को ब्लास्ंटिग संबंधी औपचारिकताओं के पालन के संबंध में एक शपथ-पत्र देना होगा । साथ ही स्वीकृत लीज खदान का एग्रीमेंट, लीज पट्टेदार का ब्लास्ंटिग मैगजीन होल्डर से अनुबंध-पत्र, ब्लास्ंटिग स्वीकृति लायसेंस नम्बर व नाम, ब्लास्ंटिग करने वाले फोरमेन का नाम व पता तथा फोरमेन का ब्लास्ंटिग स्वीकृत होल्डर से अनुबंध पत्र आदि भी देने होंगे ।

       लीज पट्टेदार को शपथ -पत्र के माध्यम से ब्लास्ंटिग कार्य करते समय सभी नियमों व सुरक्षा नियमों  का सख्ती से पालन किये जाने  का भरोसा दिलाना होगा । साथ ही शपथ-पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि ब्लास्ंटिग से पहले सायरन (ध्वनि विस्तार यंत्र) बजाकर व लाल झण्डिया लगाकर प्रभावित क्षेत्र को रिक्त कराया जायेगा, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे । ब्लास्ंटिग के लिए ऐसी आधुनिक यांत्रिक पद्वति अपनाने का वचन भी देना होगा जिससे पत्थर/बोल्डर में न्यूनत्तम उछाल व कंपन पैदा हो । इसके अलावा स्वीकृत खदान की सीमा दर्शाते हुए मुनारे व पिलर आदि लगवाने एवं लीज धारक का नाम और खनिज पट्टे का क्षेत्र व सम्पर्क सूत्र दर्शाते हुए प्रदर्शन बोर्ड भी संबंधित लीज पट्टेदार को लगाना होगा । लीजधारक को शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही ब्लास्ंटिग कार्य करने का वचन भी शपथ-पत्र में देना होगा ।

 

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