जिले में अवैध उत्खनन के 257 प्रकरणों में 19 लाख 54 हजार का अर्थदण्ड जमा
ग्वालियर, 29 अप्रैल 10/ जिले में प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्व की जा रही कार्यवाही के तहत वर्ष 2009-10 में कुल 257 प्रकरणों में अर्थदण्ड कर 19 लाख 54 हजार की राशि जमा कराई गई है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशन में विभाग द्वारा जिले में भण्डारण अधिनियम अन्तर्गत खनिज रेत के अवैध भण्डारण के कुल 39 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें अर्थदण्ड की राशि 48 लाख 57 हजार रूपये आरोपित कर राशि जमा कराई गई है। जप्त शुदा रेत की मात्रा 8454 घन मीटर शासन हित में राजसात की गई है।
खनिज विभाग द्वारा जिले के ग्राम बड़ागांव, महुआखेड़ा, सहसारी, डबरा, आदि क्षैत्रों में स्वीकृत खदानों में विस्फोट द्वारा किये जा रहे खनन कार्य से ककैटो डेम एवं कैनाल को भविष्य में खतरा ना हो तथा पेयजल आपूर्ति प्रभावित ना हो के दृष्टीगत 4 फर्सी पत्थर खदानों को विधिवत नोटिस जारी कर निरस्ती की कार्यवाही की गई है। अन्य खदानों को भी नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार ग्राम छौडा एवं नयागांव में रिथत काला पत्थर खदानों में भी पट्टाधारियों द्वारा अनुबंध एवं पट्टा शर्तो के उल्लंघन के लिये नोटिस जारी किये जाकर कार्यवाही की जा रही है।
खनिज विभाग ने खनिज राजस्व आय में भी लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है। जिले में 5 करोड 15 लाख रूपये के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व 7 करोड़ 15 लाख रूपये की उपलब्धि हासिल की गई है।
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