बुधवार, 6 अगस्त 2008

निगम साहूकारी लायसेंस जारी कर 5 लाख रू. वसूलेगा

निगम साहूकारी लायसेंस जारी कर 5 लाख रू. वसूलेगा

 

ग्वालियर दिनांक 05 अगस्त 2008%        साहूकारी लायसेंस जारी होने से नगर निगम को प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख रू. की आमदनी होगी। उक्त आशय की जानकारी दुकान एवं संस्थान प्रभारी श्याम कुमार खरे द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में दी गई। उन्होंने बताया कि पूर्व में शहर में साहूकारी करने का लायसेंस तहसील कार्यालय द्वारा जारी किये जाते थे। अब राज्य शासन के आदेशानुसार उक्त लायसेंस नगर निगम द्वारा जारी किये जावेंगे।

       नगर निगम द्वारा साहूकारी लायसेंस जारी करने के लिये निगम के डफरन सराय पड़ाव क्षेत्र क्र. 10 पर स्थापित दुकान संस्थान कार्यालय पंजीयन किये जावेंगे। श्री खरे ने बताया कि साहूकारी लायसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को राशनकार्ड, शपथपत्र, निवास स्थान का पता तथा ग्वालियर का नागरिक होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त लायसेंस प्रतिवर्ष 1000/- रू. के शुल्क पर जारी किया जावेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बिना पंजीयन कराये साहूकारी का कारोबार करने पर शासन द्वारा 2 लाख रू. तक का जुर्माना किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

 

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