बिना लायसेंस के दूध बेचने वाले दण्डित किये गये
ग्वालियर दिनांक 05 अगस्त 2008: स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष गुप्ता द्वारा दी जानकारी में बताया गया है कि शहर के ग्रामीण क्षेत्रों से दूधिये दूध विक्रय का जो अवैध कारोबार करते हैं उनके विरूद्व कार्यवाही हेतु अभियान के क्रम में ऐसे दूधियों का निरीक्षण क्षेत्र क्रमांक 12 एवं 18 के अंतर्गत किया गया।
निरीक्षण के दौरान 16 दूधियों को दूध विक्रय करते हुये रोका गया व उनके लायसेंस विधिवत प्रापत करने हेतु कहा गया, उनके द्वारा आवेदन शुल्क जमा कराया गया। साथ ही दूध विक्रय एवं खाद्य पदार्थ विक्रय की अन्य दुकानों का निरीक्षण फूड इस्स्पेक्टर शिवराज पावक द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत अमोल डेयरी (पनीर सेम्पल) कम्पू बस स्टेण्ड के पास गुप्ता मिष्ठान (चॉकलेट, बर्फी, मिठाई सेम्पल) सोहन डोयरी (दूध सेम्पल) माधौगंज चौराहा भाटिया मसाले (धनियां सेम्पल) माधौगंज चौराहा की दुकानों पर निरीक्षण की कार्यवाही की गई और उनके विरूद्व अपमिश्रण 1954 के तहत फूड सेम्पलिंग की कार्यवाही की गई।
इस अभियान के दौरान शिवराज पावक (फूड इन्सपेक्टर) हरिनारायण शर्मा, क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्र. 19, जीतमल साहू, क्षेत्राधिकारी क्षेत्र क्र. 12, मनीश पाराशर, महेन्द्र कुशवाह, स्वास्थ्य विभाग व संबंधित क्षेत्र के दरोगा कार्यवाही के दौरान साथ में मौजूद थे ।
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