गुरुवार, 7 अगस्त 2008

भवन निर्माण में लगाई गई रोक हटाई गई

भवन निर्माण में लगाई गई रोक हटाई गई

ग्वालियर 6 अगस्त/08महानगर ग्वालियर में 19 मार्च 08 को आयुक्त नगर निगम के प्रतिवेदन पर कलेक्टर द्वारा भवन निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

       कलेक्टर  द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 19 मार्च 08 को आयुक्त नगर निगम द्वारा महानगर में भीषण गर्मी के फलस्वरूप दिनप्रतिदिन पेयजल की समस्या के समाधान करने एवं नागरिकों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए  तत्कालीन कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं पेयजल परिरक्षण अधिनियम 2002 में दिये गए निहित प्रावधानों के तहत निर्माण कार्यो पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी।

       ग्वालियर अंचल में पर्याप्त वर्षा होने के फलस्वरूप नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने बाले निर्माण कार्यों पर म.प्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 में दिये गए निहित प्रावधानों के तहत लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश होने तक समाप्त कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

 

कोई टिप्पणी नहीं: