भवन निर्माण में लगाई गई रोक हटाई गई
ग्वालियर 6 अगस्त/08। महानगर ग्वालियर में 19 मार्च 08 को आयुक्त नगर निगम के प्रतिवेदन पर कलेक्टर द्वारा भवन निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 19 मार्च 08 को आयुक्त नगर निगम द्वारा महानगर में भीषण गर्मी के फलस्वरूप दिनप्रतिदिन पेयजल की समस्या के समाधान करने एवं नागरिकों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं पेयजल परिरक्षण अधिनियम 2002 में दिये गए निहित प्रावधानों के तहत निर्माण कार्यो पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी।
ग्वालियर अंचल में पर्याप्त वर्षा होने के फलस्वरूप नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने बाले निर्माण कार्यों पर म.प्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 में दिये गए निहित प्रावधानों के तहत लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश होने तक समाप्त कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है।
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