नामावली में नाम जुड़वाने के लिए गलत जानकारी देना दण्डनीय अपराध
ग्वालियर/31 जुलाई/08। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए गलत जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। जानबूझकर इस प्रकार की मिथ्या घोषणा लिखित रूप में करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिये जाने का प्रावधान है। ज्ञातव्य रहे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को एक सतत प्रक्रिया बनाया गया हैं। सतत प्रकिया के तहत प्राप्त आवेदनों में कुछ आवेदकों द्वारा अन्यत्र नाम होने के बाबजूद पुन: नाम जुड़वाने के लिए लिखित में मिथ्या घोषणा कर दी जाती है। इस प्रवृत्ति को निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है, और दोषी व्यक्तियों के विरूध्द यथोचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उक्त प्रावधान के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
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