रविवार, 3 जनवरी 2010

पंच पद के लिये शपथ पत्र की जरूरत नहीं

पंच पद के लिये शपथ पत्र की जरूरत नहीं

ग्वालियर 30 दिसम्बर 09। पंच पद के उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ से पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं। निर्देशन पत्र के साथ घोषणा पत्र ही मान्य है।

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ग्राम पंचायत के पंच के स्थान को भरने के लिये नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है। आयोग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय जिलों में पंच पद के अभ्यर्थियों से भी घोषणा पत्र के स्थान पर शपथ-पत्र की मांग की जा रही है जो आयोग के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

      इस कारण आयोग द्वारा जारी निर्देशों को पुन: स्पष्ट किया गया है कि पंच पद का निर्वाचन लड़ने अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना है, किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना है। इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि पंच पद के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र शपथ पत्र के अभाव में निरस्त न किये जाये।

 

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