आय से अधिक सम्पत्ति रखने के मामले में खनिज अधिकारी को कारावास
प्रशान्त सिंह तोमर ब्यूरो चीफ ग्वालियर 26 मई 2007
आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखने के आरोप सही पाये जाने पर खनिज अधिकारी श्री रामप्रकाश द्विवेदी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड दिया गया है । यह आदेश विशेष न्यायाधीश ग्वालियर श्री शिशिर कांत चौबे की अदालत ने पारित किया है ।
विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खनिज अधिकारी श्री रामप्रकाश द्विवेदी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने पर उनके निज निवास 76 बलवंत नगर ग्वालियर में छापा डाला गया । छापे में उनके निवास से स्वर्ण व चांदी के आभूषण एवं नगदी ,शेयर्स डिवेंचर्स सर्टीफिकेट, बीमा पालिसी, बैंक लाकर्स, भूखण्ड क्रय किये जाने संबंधी दस्तावेज, लाकर की चाबी तथा अचल संपत्ति क्रय किये जाने के दस्तावेज पाए गए।
उक्त आरोपी श्री राम प्रकाश द्विवेदी के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था। अनुसंधान के दौरान समस्त साक्ष्य एकत्रित किये जाकर आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय ग्वालियर में चालान प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा विश्लेषण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूध्द अपराध सिध्द पाये गये । विशेष न्यायाधीश द्वारा इस प्रकरण में 26 मई को दण्डादेश पारित कर आरोपी श्री राम प्रकाश द्विवेदी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है । अर्थदण्ड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । आरोपी द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति 22 लाख 51 हजार 446 रूपये न्यायालय द्वारा शासन को राजसात करने के आदेश भी दिये है।
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