पी.एन.डी.टी.  एक्ट का उल्लघंन, दो  अल्ट्रा साउण्ड क्लीनिक की मशीनें सील 
     प्रशान्त सिंह तोमर ब्यूरो चीफ                                           ग्वालियर 24  मई 2007 
       प्रसव पूर्व निदान तकनीक  अधिनियम का उल्लघंन कर संचालित हो रही दो अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक की मशीने जिला  प्रशासन ने सील कर दी है । कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव के निर्देशन में आज  संयुक्त कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  डा. अर्चना शिंगवेकर ने संयुक्त रूप से ठाटीपुर और मुरार क्षेत्र में संचालित  सोनोग्राफी सेन्टरों की आकस्मिक जांच की । 
       जांच कर्ता अधिकारी संयुक्त  कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि कलेक्टर कलेक्टर श्री राकेश  श्रीवास्तव के निर्देशन में आज 24 मई को  ठाटीपुर स्थित डा. सुनील अग्रवाल के अल्ट्रा साउण्ड सेन्टर सुन्दरम अपार्टमेन्ट और  मुरार स्थित डा. बी.एम. त्रिवेदी की पैथोलॉजी एक्स-रे साउण्ड सोनोग्राफी सेन्टर की  सोनोग्राफी मशीने सील की गई हैं । जांच में उक्त दोनों सेन्टरों पर पी.एन.डी.टी.  एक्ट के तहत अभिलेखों का संधारण नहीं पाया गया । जांच में प्रथम दृष्टया उक्त  अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर सोनोग्राफी मशीनें सील करने की कार्रवाई की गई ।  जांच रिपोर्ट पी.एन.डी.टी. एक्ट के सक्षम अधिकारी एवं कलेक्टर को प्रेषित की गई है  । 






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