शुक्रवार, 22 अगस्त 2008

अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को जीप, टैक्सी, एवं ट्रैक्टर - ट्राली हेतु 25 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित

अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को जीप, टैक्सी, एवं ट्रैक्टर - ट्राली हेतु

25 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित

ग्वालियर 21 अगस्त 08राष्ट्रीय अनुसूचित वित एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाओं  के तहत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक आवेदकों से जीप, टैक्सी, एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली प्रदान करने हेतु 25 अगस्त 2008 तक निर्धारित प्रपत्र में ऋण आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या ग्वालियर में आमंत्रित किये गये हैं।

 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ग्वालियर के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम द्वारा क्रियान्वित जीप, टैक्सी, प्रदाय योजना के तहत 4 इकाई लागत 5.25 लाख, ट्रैक्टर -ट्राली प्रदाय योजना में 3 इकाई लागत 5 लाख 25 हजार प्रदाय हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य तथा ग्वालियर जिले का निवासी हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम होना चाहिए। आवेदक के पास स्वयं का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 48 हजार रूपये वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 39 हजार 5 सौ रूपये वार्षिक से अधिक न हो। आवेदक द्वारा पूर्व में स्वरोजगार, प्रतिष्ठ योजना अथवा किसी भी शासकीय योजनाओ में कोई ऋण एवं अनुदान प्राप्त न किया हो।

 

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