रिक्त पदों की सूची का अवलोकन सूचना पटलों पर कर सकेंगे
आठ अगस्त तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें
ग्वालियर 2 अगस्त/08। अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण हेतु पूर्व में 18 जुलाई तक आवेदन पत्र प्राप्त कर 31 जुलाई 2008 तक आदेश जारी किये जाने थे । लेकिन राज्य शासन ने अब अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण के संबंध में नया संशोधित स्थानांतरण कलेण्डर जारी किया गया है ।
जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर द्वारा एक अगस्त को संशोधित रचनाक्रम के अनुसार रिक्त पदों की सूची जारी कर दी गई है । जो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय, जिला एवं जनपद पंचायतों के कार्यालयों के सूचना पटलों पर चस्पा कर दी गई है । जिनका अवलोकन किया जाकर उक्त रिक्त पदों की सूची के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 8 अगस्त तक संबंधित जिला एवं जनपद पंचायतों में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पद विशेष हेतु पूर्व से ही आवेदन किया है और वह पद नवीन सूची में भी रिक्त हैं उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन यदि पूर्व में आवेदित पद नवीन रिक्त पदों की सूची में नहीं है तब उस पर कार्यवाही की जाना संभव नहीं है ।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्थानांतरण नीति पूर्णत: पारदर्शी है । ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही निकाय के अंदर पद विशेष हेतु प्रथम वरीयता विकलांग एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित अध्यापक को होगी । द्वितीय वरीयता महिला एवं तृतीय वरीयता अन्य अध्यापकों के लिये उनकी वरिष्ठता के आधार पर होगी । पूर्व की रिक्तियों की संख्या की अपेक्षा नवीन सूची में रिक्त पदों की संख्या अधिक होने से आवेदकों को स्थांनातरण हेतु अधिक विकल्प रहेंगें । उल्लेखीनय है कि एक निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन के लिये सिर्फ महिला एवं विकलांग अध्यापक ही आवेदन कर सकेंगें । ऐसे विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक जिनका अध्यापक संवर्ग में संविलियन आदेश जारी हो चुका है वह ही इस नीति के तहत आवेदन के पात्र होंगें। आवेदकों को अब अपने स्थानांतरण आवेदन पत्र में यूनिक कोड लिखना अनिवार्य होगा ।
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