भीड़ भाड़ वाले इलाको में सुधार के लिए लगेंगे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर
ग्वालियर 4 अगस्त/08। देशभर में बम विस्फोट की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर मे ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए भीड़ -भाड़ वाले इलाकों मे सुरक्षा के लिए डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डी.एफ.एम.डी.) लगाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत दी है।
पुलिस प्रशासन का मानना है कि शहर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र जैसे सिनेमाघर , मॉल, होटल ,बैंक तथा मुख्य धार्मिक स्थलों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि पर आतंकवादियों द्वारा किसी प्रकार का विस्फोटक घटनाएें कर सकते है। इन विस्फोटक घटनाओं को रोकने के लिए डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाना आवश्यक है। यह प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार सूर्यवंशी ने जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी को प्रेषित करते हुए धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करके डी. एफ. एम. डी. उपकरण लगाने के लिए अनुरोध किया था। जिस पर अमल करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत शहर में भीड़-भाड़ वाले जैसे सिनेमाघर , मॉल, होटल बैंक तथा मुख्य धार्मिक स्थलों शॉपिंग कॉम्पेक्स जैसे स्थलों के समस्त प्रवेश द्वारों पर पृथक पृथक फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डी.एफ.एम.डी.) लगाये जाने के आदेश जारी कर दिये है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं।
क्या होगा फायदा
मुख्य स्थलों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर(डी.एफ.एम.डी.) लगने से फायदा होगा कि मॉल,सिनेमा घरों, अस्पताल,मल्टीप्लेक्स और धार्मिक स्थलों मन्दिरों में हथियारधारी प्रवेश नहीं कर पायेगें। इसके लगने से ऐसे स्थानों पर बम रखे जाने की आशंकाएें भी कम हो जायेगी।
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