मंगलवार, 19 अगस्त 2008

नलकूप खनन से प्रतिबंध हटा

नलकूप खनन से प्रतिबंध हटा

ग्वालियर 18 अगस्त 08 । ग्वालियर अंचल में पर्याप्त वर्षा होने के कारण जिला प्रशासन ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे आगामी आदेश तक के लिये समाप्त कर दिया गया है ।

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने मप्र पेयजल व परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 में दिये गये निहित निर्देशों के तहत जारी आदेशों में नलकूप खनन पर लगाई गई रोक को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है । आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । स्मरण रहे कि ग्वालियर जिले में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण एवं भीषण गर्मी होने के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के जलस्तर में गिरावट आने के कारण जिला प्रशासन ने जून माह में नलकूप खनन पर रोक लगा दी थी।

 

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