जिला न्यायालय में लगी लोक अदालत में 151 प्रकरण निराकृत
ग्वालियर 26 सितम्बर 09। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के.मिश्रा के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में लगाई गई लोक अदालत में 151 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया गया। साथ ही दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में 6 लाख 54 हजार रूपये से अधिक अवार्ड राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में पक्षकारों से करीबन एक लाख 88 हजार रूपये की राशि जमा कराई गई। लोक अदालत में पाँच खण्डपीठों द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया।
जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर के. जैन ने बताया कि लोक अदालत में जो प्रकरण निराकृत किये गये उनमें आपराधिक 17, क्लेम के 15, सिविल के 4, विद्युत अधिनियम के 37, प्रीलिटिगेशन के 71 एवं लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित 7 प्रकरण शामिल हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी श्री उपेन्द्र सिंह की खण्डपीठ, अष्टम अपर जिला न्यायाधीश श्री एन पी. सिंह की खण्डपीठ, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक श्री सुनील कुमार की खण्डपीठ, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक श्री सचिन शर्मा तथा पीठासीन अधिकारी जे एम एफ सी. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की खण्डपीठ द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन खण्डपीठों में वरिष्ठ अधिवक्ता भी सदस्य के रूप में शामिल थे।
लोक अदालत में न्यू इंडिया एवं ऑरियंटल इंश्योरेंशन कंपनी लिमिटेड के संभागीय प्रबंधक सहित विद्युत व अन्य महकमों के अधिकारी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान, अधिवक्तागण तथा बड़ी संख्या में संबंधित पक्षकार मौजूद थे।
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