शुक्रवार, 8 जनवरी 2010

मतदान केन्द्र के 100 मीटर में मोबाइल तथा 200 मीटर में बूथ प्रतिबंधित

मतदान केन्द्र के 100 मीटर में मोबाइल तथा 200 मीटर में बूथ प्रतिबंधित

ग्वालियर 07 जनवरी 10। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं हेतु निर्देश जारी किये गये हैं जिसके तहत मतदान केन्द्र के 100 मीटर के क्षेत्र में मोबाइल व कार्डलेस फोन तथा 200 मीटर की परिधि में बूथ बनाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

       श्री त्रिपाठी ने कहा कि निर्वाचन के मतदान दिनांक को मतदान सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाइल/ कार्डलेस फोन्स का उपयोग नहीं करेगा, परंतु यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक/ सुरक्षा में लगे अधिकारियों/ प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त अधिकारियों को भी अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखना होगा। मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के अंदर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर भी ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी पर ऐसे मतदान केन्द्रों के लिये एक उम्मीवार का एक ही बूथ बनाया जायेगा। ऐसे बूथ पर केवल एक मेज एवं दो कुर्सिंयां रहेंगी और उसके साथ एक छत्री या त्रिपाल का टुकड़ा ही लगाया जा सकेगा, जिससे उन कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्ति धूप/ वर्षा से अपनी रक्षा कर सकें, ऐसे बूथ के साथ कन्नातें नहीं लगाई जायेंगी। ऐसे बूथ पर केवल 3 वाय 4.5 वर्गफीट का बैनर लगाया जा सकेगा, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह लिखा जा सकता है।

       ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले से ही लिखिल रूप में रिटर्निंग ऑफीसर/ सहायक रिटर्निंग ऑफीसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी चाहिये जहां ऐसे बूथ उसके द्वारा स्थापित करवाये जाते हैं, ऐसे बूथ स्थापित करवाने से पहले इसे संगत स्थानीय कानून के अधीन, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को पुलिस/ संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों के द्वारा मांग करने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति प्रस्तुत करना होगी। एक बूथ हेतु 25 रूपये निर्धारित किया गया है।

       ऐसे बूथ निर्वाचकों को केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किये जायेंगे, ये गैर सरकारी पहचान पर्चियां आयोग के अनुदेशानुसार ही मुद्रित की जायेंगी, जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिये। किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों के पास भीड़ को इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, न ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो, यह बात उसकी बायीं तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जायेगी।

       बूथों पर बैठे हुए व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रूकावट नहीं डालेंगे अथवा दूसरे उम्मीदवार के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेंगे या मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र/ अभ्यर्थी के बूथ पर बैठने  वाले मतदान एजेंट/ कार्यकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र/ पड़ोस के मतदान केन्द्र का  वोटर हो और उसके पास साथ में फोटो परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा जारी किया गया, ऐसा पहचान पत्र हो जिस पर उसका फोटो लगा हो। मतदान एजेंट किसी भी स्थिति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची मतदान समाप्ति से पूर्व अपने साथ मतदान केन्द्र से बाहर नहीं ले जा सकेगा।

 

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