शुक्रवार, 8 जनवरी 2010

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को मताधिकार हेतु अवकाश के निर्देश

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को मताधिकार हेतु अवकाश के निर्देश

ग्वालियर 07 जनवरी 10। त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा की दृष्टि से श्रमायुक्त द्वारा कारखानों में संलग्न कर्मचारियों को अवकाश के निर्देश दिये गये हैं जिसके तहत प्रथम चरण 18 जनवरी, द्वितीय चरण 21 जनवरी तथा तृतीय चरण 24 जनवरी को मतदान दिवस पर साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जायेगा।

       श्रमायुक्त द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के आम निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। इसके लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 के अनुसार साप्ताहिक अवकाश को चेन्ज कर मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्व परिपाटी के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घंटे की सुविधा देंगे। अर्थात पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ की जायेगी, ताकि कामगारों को मतदान के लिये कठिनाई न हो।

       जहां तक ऐसे कारखानों का प्रश्न है, जो निरंतर प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी बारी से मतदान की सुविधा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

       ठीक इसी प्रकार दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों से भी यह अपेक्षा है कि वे कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत निर्धारित दिन छुट्टी, अवकाश न रखकर उसके स्थान पर आम चुनाव प्रथम चरण का मतदान दिनांक 18 जनवरी एवं द्वितीय चरण का मतदान 21 एवं तृतीय चरण में दिनांक 24 जनवरी को छुट्टी, अवकाश दवेंगे।

 

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