गुरुवार, 22 जुलाई 2010

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को 25.62 लाख की राहत

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को 25.62 लाख की राहत

ग्वालियर 21 जुलाई 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में 114 प्रकरणों में पीड़ित लोगों को 25 लाख 62 हजार रूपये की राहत मुहैया कराई गई है।

       जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की हत्या के पाँच प्रकरणों में 7 लाख 50 हजार रूपये की राहत संबंधित परिवारों को मुहैया कराई गई है। इसी वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़न के 17 प्रकरणों में 4 लाख 25 हजार तथा अनुसूचित जाति के लोगों के अपमान अभित्रास के 77 प्रकरणों में करीबन 6 लाख 38 हजार व गंभीर आघात के 6 प्रकरणों में 6 लाख रूपये की राहत पीड़ित लोगों को मुहैया कराई गई है।

       इसी तरह अनुसूचित जन जाति के अपमान अभित्रास से संबंधित 4 प्रकरणों में 25 हजार और इस वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित 5 प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं को सवा लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है।

 

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