गुरुवार, 29 मई 2008

छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून

ग्वालियर 27 मई 08 । प्रदेश में छोटे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा सूक्ष्म#लघु उद्यम राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। पुरस्कार योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण तथा करों के नियमित भुगतान करने वाली सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाईयों को पुरस्कृत किया जायेगा। योजना के तहत कुल तीन पुरस्कार दिये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपये का, द्वितीय पुरस्कार 31 हजार रुपये का और तृतीय पुरस्कार 21 हजार रुपये का होगा।

प्रदेश के उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के लिये सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाईयों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। पुरस्कार के लिये इच्छुक इकाईयां 15 जून, 2008 तक संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकती हैं। भरे हुए आवेदन-पत्र 30 जून, 2008 तक संबंधित व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों से निरंतर चल रही लघु औद्योगिक इकाईयां ही इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकेंगी। पुरस्कार के लिये आवेदन करने वाली इकाईयों को आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित औद्योगिक इकाई में प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी प्रणाली अपनाई जा रही है और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी पहल की गई है। औद्योगिक इकाईयों पर वित्तीय संस्थाओं अथवा शासन को देय कोई भी कर बकाया न हो। करों के भुगतान में डिफाल्टर होने पर औद्योगिक इकाई को पुरस्कार के लिये अयोग्य माना जायेगा। एक बार पुरस्कार प्राप्त होने पर अगले तीन वर्षों तक पुरस्कार के लिये आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

पुरस्कार के लिये प्रदेश के विभिन्न जिला एवं व्यापार केन्द्रों से प्राप्त आवेदन-पत्रों का एक राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। इस समिति के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त होंगे। प्रबंध संचालक लघु उद्योग निगम, निदेशक लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर, आंचलिक प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया और मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ का प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर उद्योग मंत्री पुरस्कार के लिये सर्वाधिक पात्र इकाईयों का चयन करेंगे।

चयन के लिये कुल 100 अंक निर्धारित किये गये हैं। उत्पादन क्षमता एवं वार्षिक उत्पादन का अनुपात के लिये 20 अंक दिये जायेंगे। निवेश पर लाभ का प्रतिशत, गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादन विकास, निर्यात-आयात और उद्यम का प्रबंधन के लिये 15-15 अंक निर्धारित किये गये हैं। कर्मचारी कल्याण और स्थानीय एवं भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों को रोजगार के लिये 10-10 अंक दिये जायेंगे।

 

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