शनिवार, 24 मई 2008

आदिवासी विकलांग योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

आदिवासी विकलांग योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

ग्वालियर 23 मई 08 । मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा ग्वालियर जिले के लिये आदिवासी विकलांग योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । योजना के अंतर्गत एक इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

       आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने एक जानकारी में बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक को ग्वालियर जिले का निवासी होना अनिवार्य है । वह आदिवासी हो तथा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो जिसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । आवेदक को स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशनकार्ड की छायाप्रति तथा दो छायाचित्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होंगे ।

       आवेदन पत्र जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग खेड़ापति कॉलोनी ग्वालियर के कार्यालयीन समय 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं । आवेदन पत्रों की पूर्ति कर आवेदन पत्र इसी कार्यालय में 31 मई 08 तक जमा कराये जा सकते हैं । नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

 

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