शुक्रवार, 30 मई 2008

गरम सड़क स्थित शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर दायरे में प्रेशर हॉर्न वर्जित

गरम सड़क स्थित शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर दायरे में प्रेशर हॉर्न वर्जित

ग्वालियर 29 मई 08 । गरम सड़क, आजाद नगर मुरार स्थित विजयाराजे सिंधिया कन्या शासकीय महाविद्यालय एवं इस रोड़ के समीप स्थित अन्य शिक्षण संस्थाओं की सीमा से 100 मीटर के दायरे को शांति क्षेत्र माना गया है । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा जारी एक आदेश के तहत इस क्षेत्र को प्रेशर हॉर्न वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है । जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है ।

 

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