रविवार, 25 मई 2008

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम : 1688 शिकायतों का निराकरण

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम : 1688 शिकायतों का निराकरण

भोपाल 24 मई 08 । मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थापित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल द्वारा विगत 4 वर्षों में प्राप्त 1782 आवेदनों में से 1688 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है और शेष शिकायतों का निराकरण भी शीघ्रता से किया जा रहा है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कृत संकल्पित है और उपभोक्ता शिकायतों में कमी लाने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

       विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल का गठन विद्युत अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया है । बिजली शिकायतों को हल करने के लिये उपभोक्ता को पहले कंपनी के अधिकारियों के स्तर पर (कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री) शिकायत का निराकरण करने हेतु आवेदन करना होता है । बाद में वरिष्ठ अधिकारी (अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता) स्तर पर शिकायत प्रेषित करना होती है । यदि शिकायत का निराकरण दोनों स्तरों पर नहीं होता है अथवा उपभोक्ता शिकायत के निराकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपनी शिकायत फोरम में आवेदन के प्रारूप में दर्ज कर सकता है ।

       यदि उपभोक्ता सुनवाई पर उपस्थित नहीं रहता है तो फोरम चाहे तो उनकी प्रार्थना को निरस्त कर सकता है या चाहे तो मेरिट के आधार पर निर्णय/निराकरण कर सकता है । विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बिना स्वीकृत लोड़ बढ़ाने पर एवं विद्युत चोरी करने पर अथवा विद्युत मीटर को बायपास करने पर सुनवाई जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 तथा 141 के तहत लायसेंसी द्वारा विशिष्ट न्यायालय में चल रही हो, ऐसी शिकायतों के निराकरण का फोरम को अधिकार नहीं है । अत: फोरम ऐसी शिकायतों की सुनवाई एवं पंजीकरण नहीं करता है ।

 

ग्वालियर में भी फोरम द्वारा सुनवाई की जाती है

       ग्वालियर रीजन के विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम हर माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह के सोमवार एवं मंगलवार को ग्वालियर जिला मुख्यालय पर रोशनीघर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय में सुनवाई करता है । शेष कार्य दिवसों में फोरम पुराना पॉवर हाउस चांदगढ़, भोपाल स्थित कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करता है ।

 

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