मतदान केद्र स्तरीय अधिकारी त्रुटिरहित मतदाता सूची 26 अगस्त तक प्रस्तुत करें- कलेक्टर श्री त्रिपाठी
ग्वालियर 20 अगस्त 08 । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री आकश त्रिपाठी ने सभी मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों को निर्देश दिये हैं कि वे 25 अगस्त तक अपने मतदान केन्द्रों से संबंधित सभी क्षेत्रों की मतदाता सूची की शुध्दता के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशों के पालन में शुध्द एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार कर 26 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपने ईआरओ और एईआरे के सुपुर्दकर दें । उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटि रहित रहे इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाना है । कलेक्टर श्री त्रिपाठी आज भगवत सहाय सभागार में मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को संबोधित कर रहे थे । बैठक में एडीएम श्री आर के जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय, संयुक्त कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा साहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक को संबोधित करते हुये कलेक्टर ने मतदाता सूचियों के शुध्दीकरण के लिये किये जाने वाले मुख्य बिन्दुओं को बताते हुये कहा कि मतदाता सूची में एक भी मृत मतदाता का नाम नहीं रहना चाहिये । इसके लिये ग्राम पंचायत, थाना एवं नगरीय निकायों से मृत्यु पंजी लेकर सूची को अद्यतन किया जावे । उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में विलोपित किये गये मतदाताओं संख्या का भी उल्लेख किया जावे तथा शेष मतदाता जिनके नाम विलोपित किये जाने है उनके नामों की सूची पृथक से संलग्न की जावे ।
इसी तरह 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या जिनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने से शेष रह गये हैं उनकी सूची भी संलग्न की जावे । इसी तरह अपने स्थानों से स्थायी रूप से स्थानांतरित हुये मतदाताओं की सूची सलंग्न की जावे । कलेक्टर ने कहा कि स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं में से विलोपित मतदाताओं की संख्या एवं उनके नाम की सूची लगाई जावे । इसी तरह विलोपन से शेष रहे मतदाताओं की संख्या एवं उनके नाम की सूची लगाई जाये । इसी तरह अस्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या एवं उनके नामों की अलग अलग सूची सलंग्न की जावे । इसके अलावा मतदाओं के खीचे गये फोटो अथवा एकत्रित फोटोग्राफ की संख्या एवं फोटोग्राफी से शेष रहे मतदाताओं की संख्या भी निर्धारित पत्रक में दी जावे । कलेक्टर ने कहा कि जुलाई 08 में फोटोयुक्त नामावली की शतप्रतिशत जांच में पाई गई त्रुटियों में सुधार हेतु संशोधनों की पाण्डुलिपियों को ईआरओ के पास जाम करायें ।
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