रविवार, 3 अगस्त 2008

किरायेदारों व नौकरों की सूचना पुलिस में देना अनिवार्य, होटल एवं धर्मशालाओं के आगन्तुकों की भी देनी होगी जानकारी

किरायेदारों व नौकरों की सूचना पुलिस में देना अनिवार्य, होटल एवं धर्मशालाओं के आगन्तुकों की भी देनी होगी जानकारी

जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा -144 के तहत आदेश जारी

ग्वालियर,31 जुलाई 08। ग्वालियर नगर निगम समेत जिले की सभी नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में निवासरत हर नागगरिक को अब अपने किरायेदारों एवं नौकरों के सम्बन्ध में समस्त विवरण नजदीकी पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से देना होगा।

कलेक्टर एवं जिला दणडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने कानून एवं व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत उक्त आशय का आदेश जारी किया है। जिला दणडाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश के तहत अब होटल व धर्मशाला में निवास करने व ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची भी मय विवरण के समीपस्थ पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी। उक्त जानकारी प्रस्तुत न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही होगी।

       उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा एक पत्र के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को  अवगत कराया है कि गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों की समीक्षा पर यह तथ्य सामने आये है कि अभियुक्त दूसरे शहर से आकर किरायेदार /नौकर के रूप में रहने लगते हैं। इसके अलावा होटल व धर्मशाला आदि में भी छद्म नाम से अपराधी आसरा लेते हैं।  यदि सभी किरायेदारों, नौकरों , होटलों में रहने वाले व्यक्तियों के अभिलेख पुलिस विभाग के पास हों तो वारदातों पर अंकुश लगेगा, साथ ही विवेचना में सुगमता होगी। ऐसा होने से पुलिस को व्यक्तियों के सत्यापन उपरान्त अपराधी चिन्तित करने में सहूलियत भी रहेगी। पुलिस अधीक्षक के इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आवश्यक आदेश जारी कर दिया है।

 

कोई टिप्पणी नहीं: