नगर निगम करेगा विज्ञापन व्यवसायियों का पंजीकरण
ग्वालियर दिनांक 31 जुलाई 2008% नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि नगर निगम द्वारा बनाई गई विज्ञापन एवं प्रदर्शन उपविधियाँ-2007 शासन से अनुमोदित होकर म0प्र0 के राजपत्र में दिनांक 25.07.2008 प्रकाशित हो चुकी है। उक्त उपविधियों के आधार पर निगम परिषद की बैठक दिनांक 15.07.2008 में पारित किये गये ठहराव क्र.-394 दिनांक 15.07.2008 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शन करने का आशय रखने वाले व्यक्ति या एजेन्सी को नगर पालिक निगम की विज्ञापन शाखा में अपना रजिस्टे्रशन कराना होगा। रजिस्टे्रशन हेतु रू. 1000/- एवं नवीनीकरण हेतु रूपयें 500/- फीस निगम परिषद द्वारा निर्धारित की गई है। प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण को तीन वर्षों के बाद नवीनीकरण कराना होगा।
तदानुसार नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग, क्योस्क, यूनिकपोल, बैनर, पोस्टर चलित वाहन आदि के माध्यम से विज्ञापन व्यवसाय करने वाले व्यक्ति या एजेंसी नगर पालिक निगम, ग्वालियर के विज्ञापन शाखा में अपना रजिस्टे्रशन करवावें।
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