शक्कर नियंत्रण आदेश जारी रहेगी छापामारी, लायसेंसियों पर भी रहेगी नज़र, अधिकतम दो दिन में मिलेगा लायसेंस
प्रदेश में लागू शक्कर नियंत्रण आदेश के तहत शक्कर की ज़माखोरी के खिलाफ छापों की कार्रवाई सतत जारी रखी जाएगी। लायसेंसी व्यापारियों पर भी पैनी नज़र रखी जाएगी कि वे कहीं तयशुदा स्टॉक सीमा से ज्यादा माल तो जमा नहीं कर रहे हैं। शक्कर व्यापार के लिए लायसेंस का आवेदन मिलने पर इसके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए हैं लेकिन किसी अनिवार्य दस्तावेज के उस वक्त उपलब्ध नहीं होने की सूरत में सारी औपचारिकताएं पूरी कर लायसेंस जारी करने की अधिकतम अवधि सिर्फ दो दिन रहेगी। इन सारे तथ्यों को लेकर जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शक्कर नियंत्रण आदेश और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम पर कड़े अमल को लेकर वह प्रतिबद्ध है। लिहाजा शक्कर के व्यापार से जुड़े लायसेंसियों को उन सारी शर्तों का पूरी तरह पालन करना होगा जो लायसेंस के लिए अनिवार्य की गई हैं। मध्यप्रदेश शक्कर व्यापारी (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 2009 में पिछले सप्ताह किए गए ताज़ा संशोधन के मुताबिक किसी भी शक्कर व्यापारी को 2000 क्विंटल से अधिक शक्कर का अपने गोदाम या अन्य कहीं स्टॉक ज़मा नहीं करना है। व्यापारी का लाभांश अन्य वाजिब खर्चों को छोड़ कर सिर्फ 2 प्रतिशत रहेगा। लायसेंसी व्यापारी को उनके द्वारा खरीदी गई शक्कर की इस अधिकतम मात्रा का भी 30 दिन के भीतर विक्रय करना होगा।
लायसेंस देते वक्त अधिकृत अधिकारी आवेदक व्यापारी द्वारा अनिवार्य शर्तों संबंधी घोषणाओं के दस्तावेज की आवेदन के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इनमें खामी या त्रुटि पर संबंधित व्यापारी को बताया जाएगा और उसके द्वारा सब शर्तों की पूर्ति करते ही उसे तत्काल लायसेंस दे दिया जाएगा।
लायसेंस नहीं मुनाफाखोरी की ढाल
यह साफ कर दिया गया है कि शक्कर का व्यापार प्रदेश में कोई भी बगैर लायसेंस नहीं करेगा। ऐसा करने पर अलग कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा यह कि जो व्यापारी लायसेंस ले रहे हैं उन्हें यह भ्रम नहीं हो कि वे इसकी आड़ में ज़माखोरी और मुनाफाखोरी के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। जिस किसी लायसेंसी पर शक, शिकायत या अन्य किसी विश्वसनीय प्रमाण के तहत यह जरूरी समझा जाता है कि उसके गोदाम या प्रतिष्ठान पर छापा डाला जरूरी है तो जिम्मेदार अधिकारी इस फैसले को अंजाम देने में देरी नहीं करेंगे। उन्हें इन जगहों पर दाखिल होने और छापे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।






कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें