मंगलवार, 8 सितंबर 2009

दो फर्मों के बीजों के क्रय विक्रय पर रोक

दो फर्मों के बीजों के क्रय विक्रय पर रोक

ग्वालियर 07 सितम्बर 09। उप संचालक कृषि एवं अनुज्ञापन अधिकारी (बीज) द्वारा जिले की दो विक्रेता फर्मों के अमानक लॉट के समस्त बीजों का जिले में भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बीज अधिनियम 1966 की धारा का उल्लंघन होने के कारण की गई है।

       प्राप्त जानकारी के अनुसार बीज उत्पादक संस्था म प्र.फार्म एवं बीज विकास निगम कटनी एवं विक्रेता फर्म म प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ डबरा का धान क्रांति प्रमाणित लॉट क्रमांक 08-12-251-92015 तथा उत्पादक संस्था कचन गंगा सीड कंपनी प्रा. लि. हैदराबाद एवं विक्रेता फर्म जय भवानी इन्टर प्राइजेज चार शहर का नाका ग्वालियर का बाजरा संकर के एल. 304 लॉट क्रमांक आर.-2008-09-1322 के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर  ोक लगा दी गई है।

       बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधान अनुसार खरीफ वर्ष 2009-10 में जिले के बीज निरीक्षकों द्वारा बीज के नमूने प्राप्त कर विश्लेषण के लिये बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गये। बीज परीक्षण अधिकारी की विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर इन बीजों के नमूना अमानक स्तर के पाये गये हैं। ये नमूना अमानक स्तर के पाये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापन अधिकारी (बीज) द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

 

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