बुधवार, 14 मई 2008

वन अधिकार अधिनियम वन क्षेत्रों में काबिज़ वन निवासियों के अद्यतन अभिलेख प्रदाय करने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित

वन अधिकार अधिनियम वन क्षेत्रों में काबिज़ वन निवासियों के अद्यतन अभिलेख प्रदाय करने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित

ग्वालियर 12 मई 08 । अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम 2008 के क्रियान्वयन के संबंध में वन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन ने इस अधिनियम के तहत समस्त वन क्षेत्रों में जहां-जहां वन निवासी काबिज हैं उनके तैयार किये गये अद्यतन अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की है।

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय) तथा क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय उद्यान तैयार किये गये अद्यतन अभिलेख ग्रामसभा, वन अधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति को उनकी मांग के अनुसार प्रदाय करेंगे। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समस्त सुसंगत अभिलेख वन परिक्षेत्र स्तर पर रखे जायेंगे। इसके लिये संचालक राष्ट्रीय उद्यान#वन मण्डलाधिकारी द्वारा तैयार किये गये समस्त अभिलेख संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार ग्रामसभा अथवा वन अधिकार समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के बीट गार्ड#गेम गार्ड से अभिलेखों की मांग आने पर तत्काल कार्यवाही कर अपने परिक्षेत्र सहायक के सहयोग से वन परिक्षेत्र स्तर से अभिलेख प्राप्त कर ग्रामसभा अथवा वन अधिकार समिति को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है।

अभिलेख प्रदाय करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी#गेम रेंजर से अभिलेखों की मांग के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति को एक सप्ताह में अभिलेख प्रदाय किये जायेंगे। इसी तरह जिला स्तरीय समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी#गेम रेंजर से अभिलेखों की मांग किये जाने पर जिला स्तरीय समिति को एक सप्ताह में अभिलेख प्रदाय किये जायेंगे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार वन संरक्षक अपने वृत के अभिलेख प्रदाय करने से संबंधित प्रकरणों की प्रतिमाह समीक्षा कर वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के कार्य को गति प्रदान करेंगे। साथ ही मासिक प्रगति प्रतिवेदन वन मुख्यालय को भेजेंगे।

 

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