स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिये अस्त्र-शस्त्र के धारण एवं प्रदर्शन पर रोक
ग्वालियर 9 मई 08 । छावनी परिषद मुरार के स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत (छावनी) परिषद मुरार के सीमा क्षेत्र वार्ड क्रमांक एक से लगायत 7 में चुनाव परिणाम घोषित होने के दिनांक 20 मई 08 तक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अस्त्र-शसत्र के धारण करनें एवं उनके प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है । आदेश में कहा गया है कि इस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने शस्त्र निकटतम थानों पर या वैद्य आर्म्स डीलर्स (जिनके लायसेंस 2008 तक नवीनीकृत हैं) की दुकान पर तत्काल प्रभाव से जमा करायें ।
यह आदेश न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीशगण, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक तथा सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्तव्य पालन के समय लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, अर्ध्द सैनिक बल, नगर सैनिक बल एवं विशिष्ट व्यक्तियों एवं अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिये लगाये पुलिस एवं अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत धारित किये जाने वाले अस्त्र-शस्त्र धारण पर प्रभावशील नहीं होगा ।
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