दुकान अथवा श्रमिक स्थापना में महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये संशोधन आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित
ग्वालियर 30 अप्रैल, 2007
श्रम विभाग ने किसी भी दुकान अथवा श्रमिक स्थापना में मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम के लिए एक शिकायत समिति के गठन का संशोधन प्रस्तावित किया है। संशोधन प्रारूप पर राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।
संशोधन प्रारूप के अनुरूप नियोजक, ऐसे आचरण या व्यवहार के लिए स्थापना की महिला कर्मचारियों की एक समिति गठित करेगा। शिकायत समिति की अध्यक्षता किसी महिला द्वारा की जायेगी तथा न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। किसी भी ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार या शिकायत के प्रभाव के निवारण के लिए शिकायत समिति में कोई तृतीय पक्षीय गैर-सरकारी संगठन या निकाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें यौन उत्पीड़न के विषय पर कार्यवाही का पर्याप्त अनुभव हो। पीड़ित महिला कर्मचारी उक्त समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करेगी। समिति शिकायत प्राप्त होने के पश्चात, सम्यक रूप से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए समुचित कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट नियोजक को प्रस्तुत की जाएगी तथा नियोजक तद्नुसार विनिश्चय करने के लिए आबध्द होगा।
यौन उत्पीड़न में किसी भी दुकान अथवा स्थापना में किसी पुरुष या स्त्री द्वारा शारीरिक सम्पर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध और कामासक्त फब्तियां सम्बन्धी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवहार यौन उत्पीड़न माना जायेगा। इसके अलावा अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण नहीं किया जा सकेगा और ऐसे आचरण के लिए वह दण्डित किया जायेगा।
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