प्रधानमंत्री, रानी दुर्गावती और दीनदयाल रोजगार योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित : आज से मिलेंगे आवेदन
ग्वालियर 4 मई 2007
बैरोजगार युवक/युवतियों को स्व रोजगार स्थापित करने में मदद उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री, रानी दुर्गावती और दीनदयाल रोजगार योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08 के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । इन योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । आवेदन पत्र का प्रारूप जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिटी सेंटर ग्वालियर के कार्यालय से 5 मई से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं ।
प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत हितग्राही उद्योग एवं सेवा इकाई के अंतर्गत अधिकतम दो लाख एवं व्यवसाय हेतु एक लाख रूपये तक के लिये आवेदन कर सकते है । आवेदक को विगत तीन वर्षो से वहां का निवासी तथा कम से कम कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना और रोजगार कार्यालय में पंजीयन आवश्यक है । परिवार की वार्षिक आय 40 हजार रूपये से अधिक नही होना चाहियें तथा आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य हो । अनुसूचित जाति तथा जनजाति, महिलाएें, भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी ।
रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति,जनजाति स्वरोजगार योजना अन्तर्गत उद्योग,सेवा इकाई व व्यवसाय के लिये केवल अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदक ही आवेदन कर सकते है । आवेदक को विगत तीन वर्षो से वहां का निवासी ,कम से कम कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन तथा उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होना जरूरी है ,साथ ही अनुविभागीय स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है । परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए । इस योजनान्तर्गत आवेदक को नियमानुसार मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
दीनदयाल रोजगार योजनान्तर्गत सभी श्रेणी के बेरोजगार युवक- युवतियॉ स्वयं का उद्योग,सेवा इकाई व व्यवसाय स्थापित करने के लिये आवेदन कर सकते है । इस योजना में ऋण की अधिकतम सीमा नहीं है । योजनान्तर्गत आवेदक को विगत तीन वर्षो से वहां का निवासी होना,कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना, रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना और परिवार की आय डेढ लाख रूपये वार्षिक से अधिक नही होना चाहिये, आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए। इस योजनान्तर्गत आवेदक को नियमानुसार मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
इच्छुक बेरोजगार युवक/युवतियॉ इन योजनाओं के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से दिनांक 5 मई 2007 से कार्यालयीन समय में पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते है । पूर्ण रूप से भरे हुये फार्म भी इसी अवधि में कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे ।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्थाई निवास का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,रोजगार कार्यालय का पंजीयन ,राशन कार्ड की प्रति एवं योजना का विस्तृत विवरण अनिवार्य रूप से जमा करना होगा । आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख एवं फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराया जाना भी आवश्यक है ।
आवेदन के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र अथवा ड्रायविंग लायेंसेंस तथा निवास की पहचान हेतु टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल अथवा भवन स्वामित्व संबंधी रजिस्ट्री आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । आवेदन पत्र में आवेदक के निवास का पूर्ण पता लिखा होना आवश्यक है, अपूर्ण पता होने पर आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा । अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे । पूर्व में ऋणग्रहीता एवं बैंकों में डिफाल्टर को योजनान्तर्गत लाभ नहीं दिया जावेगा ।
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।
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