मंगलवार, 18 मार्च 2008

कृषक विद्युत राहत योजना लागू : शिविर लगाये जावेंगे

कृषक विद्युत राहत योजना लागू : शिविर लगाये जावेंगे

ग्वालियर 17 मार्च 08 । मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ने कृषक विद्युत राहत योजना के अंतर्गत कृषि पंपों के बकायादारों के बिजली बिल की 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार राशि माफ करने और 100 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ करने के लिये मैदानी अधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिये हैं ।

       योजना के अनुसार 31 जनवरी 08 की स्थिति में 10 एच.पी. क्षमता तक के कृषि पंप उपभोक्ता की बकाया राशि के ऊर्जा प्रभार की 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा और 100 प्रतिशत सरचार्ज की राशि बिजली कंपनी द्वारा वहन की जायेगी । कृषकों द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि के भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं । विकल्प एक के तहत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि एकमुश्त भुगतान करने पर कृषि पंप उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की छूट के साथ-साथ 100 प्रतिशत सरचार्ज की राशि माफ कर दी जायेगी । साथ ही एकमुश्त जमा की गई राशि पर कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ भी दिया जायेगा । योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 मई 2008 है ।

       मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि विकल्प दो के अंतर्गत कृषि पंप उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी गई है । इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि का भुगतान 4 समान छ: माही किश्तों में किया जा सकेगा । यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा 31 मई 08 तक 3 किश्तों का एक साथ भुगतान कर दिया जाता है तो उन्हें 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जायेगा । इसके अलावा कृषि पंप उपभोक्ता 31 मई 2008 तक दो किश्तों का एक साथ भुगतान करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकता है । विकल्प दो के अंतर्गत पहली किश्त का भुगतान 31 मई 08 तक किया जाना आवश्यक है । यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा किश्तों का नियमित भुगतान किया जाता है तो सरचार्ज कि राशि माफ कर दी जायेगी । उपभोक्ता 31 मई 08 के पहले अपने नजदीकी बिजली वितरण केन्द्र पर संपर्क कर कृषक विद्युत राहत योजना का लाभ उठावें ।

 

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