शुक्रवार, 28 मार्च 2008

आरौन में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में दी ग्रामीणों को जानकारी

आरौन में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में दी ग्रामीणों को जानकारी

ग्वालियर 27 मार्च 08 । जनसामान्य को विधिक जानकारी देने हेतु जिले के ग्राम आरौन में गत दिवस विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न हुआ ।

       जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एल.एच. थधानी के मार्गदर्शन में आरौन में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में वक्ताओं ने विधिक सहायता योजना, लोक अदालत योजना, विवाद विहीन ग्राम योजना, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम आदि की जानकारी दी गई है ।

       जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया कि विधिक साक्षरता शिविर में विधिक जिला सेवा प्राधिकरण एवं शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ वक्ताओं ने विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। जिसमें कन्जूमर एवं सिविल राईटस एसोसिएशन की अध्यक्ष कुमारी ममता कुशवाह द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की, एडवोकेट श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा श्रम कानून की, एडवोकेट श्री काशीराम कुशवाह द्वारा दण्ड संहिता की, एडवोकेट श्री बृजेश सिंह द्वारा भरण-पोषण कानून की तथा पंचायत निरीक्षक श्री सी.पी. श्रीवास्तव द्वारा विवेकानंद समूह बीमा योजना आदि की जानकारी दी गई । कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट श्रीराम रखियानी ने किया । शिविर के अंत में ग्राम के सरपंच श्री रामरूप करण ने सभी का आभार व्यक्त किया ।

 

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