राजस्व निरीक्षक पद के आवेदकों को परीक्षा शुल्क वापिस होगी
ग्वालियर 26 मार्च 2008 । राजस्व निरीक्षकों के स्वीकृत पदों के लिये वर्ष 1997 में जिन आवेदकों ने आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क की राशि भी जमा की थी । उन आवेदकों को परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जायेगी ।
कार्यालय कलेक्टर (भू-प्रबंधन) जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने राजस्व निरीक्षकों के स्वीकृत पदों के लिये 1997 में परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन किया था । वह आवेदक अपनी परीक्षा शुल्क की राशि मूल चालान (साक्ष्य के रूप में) कलेक्टर (भू-प्रबंधन) मोती महल स्थित कार्यालय ग्वालियर में दोपहर 12 बजे से जमाकर संपर्क कर सकते हैं । आवेदक परीक्षा शुल्क की राशि वापसी हेतु एम.पी.टी.सी. 44 फार्म भरकर कार्यालय द्वारा आवेदक को दिया जायेगा तथा आवेदनकर्ता मूल चालान संबंधित जिला कोषालय में जमाकर राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे ।
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