बुधवार, 19 मार्च 2008

बिहारी एक वर्ष के लिये जिला बदर

बिहारी एक वर्ष के लिये जिला बदर

ग्वालियर 18 मार्च 08 । जिला मजिस्ट्रेट श्री राकेश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत मुरार बड़ागांव थाना मुरार निवासी बिहारी पुत्र लक्ष्मण सिंह यादव को 1 वर्ष की अवधि के जिला बदर की कार्यवाही की है ।

       जिला मजिस्ट्रेट श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिये जिला ग्वालियर उसके निकटवर्ती जिले शिवपुरी, दतिया, मुरैना तथा भिंड जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

 

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